आजम और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 17 को होगी सुनवाई
आजम और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 17 को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, रामपुर : शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सांसद आजम खां और गलत तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अदालत (एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट) दोनों मामलों में 17 फरवरी को सुनवाई करेगी।
आजम खां के खिलाफ करीब साल भर पहले अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा शत्रु संपत्ति पर कब्जे से संबंधित था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा, उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूखी, बोर्ड के सदस्य लखनऊ के शीशमहल निवासी मजहर अली खां, सैयद गुलाम सय्यदैन, बोर्ड के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहमत हुसैन जैदी और रामपुर के मुहल्ला अट्टा अल्ला नूर निवासी मुतवल्ली मसूद खां को आरोपित बनाया गया है।
सांसद आजम खां ने इस मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि बहस पूरी नहीं हो सकी। अब 17 फरवरी को बहस होगी। पासपोर्ट मामले में अधिवक्ता ने मांगा समय
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस के लिए उनके अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यह मुकदमा जुलाई 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से कराया गया था। मुकदमे में आरोप है कि अब्दुल्ला ने असत्य व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। पासपोर्ट और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है।