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बैंडबाजा मालिक के दो हत्यारोपितों को उम्रकैद

जुगैल थाना क्षेत्र के कोरट गांव में एक शादी समारोह के दौरान बैंड बाजा बजाने के लिए गए बैंड पार्टी के मालिक की गला दबाकर हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को दोनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी। मृतक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के औराही गांव निवासी था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 12 Oct 2018 07:23 PM (IST)
बैंडबाजा मालिक के दो हत्यारोपितों को उम्रकैद
बैंडबाजा मालिक के दो हत्यारोपितों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जुगैल थाना क्षेत्र के कोरट गांव में एक वैवाहिक समारोह में बैंडबाजा बजाने गए बैंड पार्टी के मालिक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी। मृतक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के औराही गांव निवासी था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामजियावन ¨सह यादव के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के औराही गांव निवासी रमेश कुमार ने शाहगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके पिता लल्लन प्रसाद बैंड पार्टी के मालिक थे। वह जुगैल थाना क्षेत्र के कोरट गांव में बाजा बजाने के लिए 19 मई 2015 को गए थे। वहीं पर पुरानी रंजिश को लेकर नान्हक निवासी चतरवार व बबुंदर निवासी गोरेडीह ने खेत में ले जाकार पिटाई करने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शव को कोरट गांव में ही खेत में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। उसी के आधार पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बातों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों के खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनायी। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।


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