दहेज उत्पीड़न में तीन दोषी,10 साल का कारावास
जासं सोनभद्र एएसजे (द्वितीय) न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में शनिवार को तीन लोगों को दोषी
By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 07:14 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 07:14 PM (IST)
जासं, सोनभद्र: एएसजे (द्वितीय) न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में शनिवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है। तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पन्नूगंज थाना पुलिस ने ग्राम डोमरिया निवासी रामजग पुत्र राम प्रताप, संदीप कुमार पुत्र रामजग व कलवसिया पत्नी रामजग के खिलाफ वर्ष 2006 में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी करार सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ दोनों पर क्रमश: 24000रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड ने देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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