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चेयरमैन हत्याकांड का इनामी शूटर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता सोनभद्र नगर पंचायत रेणुकूट अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह हत्याकांड का इनामी शुटर बिहार राज्य के कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से शनिवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया था। उसके पास से कट्टा व कारतूस बरामद हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 07:13 PM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 09:48 PM (IST)
चेयरमैन हत्याकांड का इनामी शूटर गिरफ्तार
चेयरमैन हत्याकांड का इनामी शूटर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : नगर पंचायत रेणुकूट अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह हत्याकांड का इनामी शूटर बिहार राज्य के कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से शनिवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया था। उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है।

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पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन में रविवार को हत्या के आरोपित को मीडिया कर्मियों के सामने किया। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत रेणुकूट के चेयरमैन शिव प्रताप सिंह की 30 सितंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच नामजद व पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले के नौ आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या के मामले में फरार अंतिम आरोपित की तलाश की जा रही थी लेकिन उसके पकड़े न जाने पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी पिपरी के नेतृत्व में अपराध शाखा के स्वाट टीम, सर्विलांस व प्रभारी निरीक्षक पिपरी की टीम को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर हत्या के आरोपित भभुआ (बिहार) के मोहनिया थाना अंतर्गत पिपरा गांव निवासी कुमार सौरभ उर्फ लव सिंह को उसके के घर से शनिवार की शाम पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया है कि सासाराम जेल में बंद एक रिश्तेदार के माध्यम से आरोपी जमुना सिंह उसके पास आए थे। जमुना ने ही चेयरमैन की हत्या करने की सुपारी दी थी। हत्या के एवज में जमुना सिंह व बृजेश सिंह ने पांच लाख देने को कहा था। सौरभ के खिलाफ बिहार राज्य के रोहतास जिला अंतर्गत थाना नासीरीगंज राजपुरा में शस्त्र अधिनियम का वर्ष 2017 में एक मामला भी दर्ज है।


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