Move to Jagran APP

-फसल बीमा कराएं तो नुकसान पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

दैनिक जागरण के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रश्न पहर में सम्मानित पाठकों के सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को सोनभद्र जिला कार्यालय में मौजूद रहे उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता। दोपहर 12 बजे से एक बजे के मध्य उन्होंने विभिन्न सवालों का जवाब दिया। कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया और फसल बर्बाद होने पर क्षतिपूर्ति लेने का सही और आसान तरीका बताया। कहा कि हर साल अपनी फसलों की बीमा कराएं। अगर नुकसान होता है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देगी। बीमा कराने की विधि

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Mar 2020 04:46 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2020 04:46 PM (IST)
-फसल बीमा कराएं तो नुकसान पर मिलेगी क्षतिपूर्ति
-फसल बीमा कराएं तो नुकसान पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

कॉमन इंट्रो--

loksabha election banner

दैनिक जागरण के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रश्न पहर में सम्मानित पाठकों के सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को सोनभद्र जिला कार्यालय में मौजूद रहे उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता। दोपहर 12 से एक बजे के मध्य उन्होंने विभिन्न सवालों का जवाब दिया। कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया और फसल बर्बाद होने पर क्षतिपूर्ति लेने का सही और आसान तरीका बताया। कहा कि हर साल अपनी फसलों की बीमा कराएं। अगर नुकसान होता है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देगी। बीमा कराने की विधि, समय और प्रीमियम दर आदि को भी विस्तार से बताया। सम्मानित पाठकों के सवाल व उप कृषि निदेशक के जवाब के कुछ अंश..। सवाल : गेहूं की फसल ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई, कैसे मुआवजा मिलेगा?

जवाब : अगर आपने गेहूं की खेती किया है और बिन मौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गई तो आप कृषि विभाग के कार्यालय में या बीमा कंपनी के दफ्तर में जाकर वहां क्लेम करें। बीमा होगा तो आंकलन करके मुआवजा दिलाया जाएगा। सवाल : फसल बीमा कैसे करायी जाती है?

जवाब : फसल बीमा कराना बिल्कुल आसान है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं तो स्वत: ही बैंक से प्रीमियम कट जाएगा। बीमा भी हो जाएगी। अगर आप ऋण नहीं लिए हैं तो जिस बैंक में खाता है वहां जाकर एक आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रीमियम खाते से कटवाकर, खतौनी आदि देकर बीमा करा सकते हैं। सवाल : फसल बीमा कराने से क्या लाभ मिलेगा?

जवाब : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को जोखिम कम करने की व्यवस्था है। अगर आपकी फसल किसी कारण से बर्बाद हो गई और आपने बीमा करा रखा है तो उसका आंकलन करके बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है। सवाल : फसल बीमा का लाभ पाने के लिए क्या करना होगा?

जवाब : फसल बीमा का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आप नुकसान के 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या बीमा कंपनी के कार्यालय में आवेदन करें। उस आवेदन के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा अगले दस दिन के भीतर नुकसान का आंकलन किया जाएगा। अगर नुकसान हुआ होगा तो अगले 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ खतौनी, फसल का नाम, पासबुक जिसमें से प्रीमियम कटा हो उसी छायाप्रति, आधारकार्ड साथ में देना होगा। सवाल : सोलर पंप का लाभ कैसे लिया जा सकता है?

सोनभद्र : अगर आप सोलर पंप का लाभ लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। जब आवेदन मांगा जाता है तब आवेदन करें। पात्रता का सत्यापन करके लाभ दिलाया जाता है। इसके लिए छह इंच की बोरिग होनी चाहिए। सवाल : हमने आवेदन किया बावजूद इसके किसान सम्मान निधि नहीं मिली।

सोनभद्र : अगर आपने आवेदन किया है तो वेबसाइट पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। उसमें स्थिति का पता चलेगा। वैसे पात्रों द्वारा आवेदन करने पर जरूर मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है जब एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों रोक दिया जाता है। इन्होंने किया फोन

दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में सवालों का जवाब पाने के लिए बहुआर से जटाशंकर, कुसी से रामजी सिंह, तियरा से सुशील पांडेय, बन बहुआर से सुरेश सिंह, चोपन से रामचंद्र, कोरियांव वे जय प्रकाश पांडेय, छपका से बृजेश धर दुबे, मुसहीं से मनोज धर, मिश्री कोन से सुषमा देवी, नगवां से जीतलाल ने फोन कर सवाल पूछा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.