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खेतों में फसल के अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता सोनभद्र खेतों में फसल का अवशेष जलाने वाले किसान सतर्क हो जाएं। अगर कोई ि

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 05:52 PM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 11:35 PM (IST)
खेतों में फसल के अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना
खेतों में फसल के अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : खेतों में फसल का अवशेष जलाने वाले किसान सतर्क हो जाएं। अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता हुआ पकड़ा गया तो उससे अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से अलग-अलग जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है। जलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। खेत में पराली जलाने वालों पर नजर रखने के लिए सभी ब्लाकों में जल्द ही टीम का गठन किया जाएगा।

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फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए कंबाइन व हार्वेस्टिग मशीन मालिकों के लिए रोटावेटर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अधिकतर देखने को मिल रहा है कि सामान्य किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष जला दे रहे हैं। इससे न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हो रही है। मित्र कीट भी नष्ट हो जा रहे हैं।

पराली जलाए जाने से वायु प्रदूषण हो रहा है और धुंध लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। फसल का अवशेष जलाए जाने के कारण कतिपय स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी घटित होती हैं। इन स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय हरित क्रांति अभिकरण के आदेश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए फसलों के अवशेष जलाने वालों पर अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। यह तय किया गया है अर्थदंड

उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि दो एकड़ से कम कृषि भूमि पर पर ढाई हजार, दो से अधिक व पांच एकड़ से कम कृषि भूमि पर पांच हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। खेत में पराली जलाने वालों पर नजर रखने के लिए जल्द ही सभी ब्लाकों में टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम किसी भी जगहों पर गेहूं का अवशेष जलाए जाने पर सूचना पर पहुंचकर किसान से अर्थदंड वसूल करेगी।


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