निर्वाचन व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण व जिम्मेदार अधिकारी हैं। नामांकन से लेकर मतगणना यानी विजयी प्रत्याशी को प्रमाणपत्र मुहैया कराने तक की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की होती है। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रहने के साथ ही अपने कार्य एवं आचरण से भी निष्पक्ष दिखें।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण व जिम्मेदार अधिकारी हैं। नामांकन से लेकर मतगणना यानी विजयी प्रत्याशी को प्रमाणपत्र मुहैया कराने तक की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की होती है। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रहने के साथ ही अपने कार्य एवं आचरण से भी निष्पक्ष दिखें। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, विधिमान नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन करना, नाम वापसी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने साथ चुनाव चिन्ह आवंटित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यह बातें जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी दसों ब्लाकों के निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रशिक्षण में कहीं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र बहादुर ने कहा कि जिले के दसों ब्लाकों पर नामांकन के लिए मानक के अनुरूप बैरेकेडिग, सैनिटाइजेशन, आवश्यक कागजात के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरा कर लें। नामांकन के समय कोशिश हो कि नामांकन करने वालों के पर्चों को भंलि-भांति देखकर जमा किया जाए। कोशिश किया जाए कि अधिक से अधिक पर्चें वैध हों और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव का मौका मिले। उन्होंने कहा कि पर्चा जमा कराते समय तीन महत्वपूर्ण चीजों को अवश्यक देखा जाए, जिसमें नामांकन पत्र के साथ जमा जमानत राशि की रसीद, प्रस्तावक का उसी वार्ड में होना व अनुलग्नकों का सही होना जरूर देखा जाए। पर्चा जमा करते समय जो छोटी-मोटी कमी निगाह में आयें, उसे उम्मीदवार को बता दिया जाए। नाम निर्देशन पत्रों के जांच के समय उम्मीदवार अपने जरूरी कागजात को आसानी के साथ मुहैया करा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव का काफी महत्व है। इसमें उम्मीदवारों को चुनाव का अवसर प्रदान करना राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है। कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 500 रुपये, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2 हजार व जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार जमानत की राशि है। अनुूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से नामांकन करने वालों की जमानत राशि आधी होगी। उन्होंने बताया कि जमानत की राशि, ट्रेजरी चलान के साथ ही ई-चालान की सुविधा हो गई है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने के लिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी व दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। प्रशिक्षण से नई ऊर्जा का संचार होता है, लिहाजा नई ऊर्जा के साथ लगकर कड़ी मेहनत व ईमानदारी का परिचय देते हुए चुनाव को संपन्न कराएं।