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चकिया विधायक के दो पुत्रों पर धोखाधड़ी का मुकदमा

जागरण संवाददाता सोनभद्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल जज जूनियर डिविजन निवेदिता सिंह क

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 04:50 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 04:50 PM (IST)
चकिया विधायक के दो पुत्रों पर धोखाधड़ी का मुकदमा
चकिया विधायक के दो पुत्रों पर धोखाधड़ी का मुकदमा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र: न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल जज जूनियर डिविजन निवेदिता सिंह के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने चकिया विधायक शारदा प्रसाद के दो पुत्रों समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति के निधन के बाद दूसरे को जमीन के मालिक के रूप में खड़ा कर विधायक के पुत्रों के पक्ष जमीन का बैनामा करने का आरोप है। न्यायालय ने 156 (3) के तहत दाखिल वाद में एफआइआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शाहगंज थानाध्यक्ष को दिया था। थानाध्यक्ष संजय कुमार पाल ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जौनपुर जिले के किशुनपुर जगदीश पट्टी निवासी ऋषि रंजन सिंह पुत्र स्व. रामचंद्र सिंह ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसमें उसने कहा कि संजय सिंह पुत्र स्व. शिवमूरत सिंह ने उसे जमीन का अधिकार दिया है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खजुरी कला में स्व. शिवमूरत सिंह के नाम से जमीन जायदाद रही। उनकी मृत्यु 13 नवंबर 2013 को हो गई। उसके बाद राजस्व अभिलेखों में वरासत के आधार पर स्व. शिवमूरत के परिजनों का नाम अंकित किये जाने का मामला विचाराधीन है। इसकी जानकारी शारदा प्रसाद, उनके पुत्र राकेश, सुरेश व उनकी पत्नी सावित्री देवी तथा अन्य लोगों को भली भांति है। ऋषि रंजन का आरोप है कि शारदा प्रसाद ने षणयंत्र रचा व शिवमूरत सिंह की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति को उनके स्थान पर खड़ा कराकर फर्जी आइडी व कूटरचित विक्रय पत्र के जरिए राकेश कुमार व सुरेश कुमार पुत्रगण शारदा के पक्ष में जमीन का बैनामा एक मई 2020 को करा दिया गया। इसमें राजेंद्र प्रसाद पुत्र ददई निवासी खजुरी कला व राजकुमार संघर्षी पुत्र राधेश्याम निवासी बनौरा ने गवाह की भूमिका अदा की। इसके बाद शारदा की पत्नी सावित्री देवी के पक्ष में भी 9 जुलाई 2020 को जमीन का बैनामा कराया गया। ऋषिरंजन का आरोप है कि उसने जब पूरे मामले के बारे में पता लगाया तो पता चला कि हल्का लेखपाल ने भी इस संबंध में फर्जी अभिलेख के बाबत अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत की गई है। ऐसी दशा में मृतक व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने के लिए फर्जी आइडी तैयार कराकर, इंपोस्टर व्यक्ति को स्व. शिवमूरत पुत्र रामखेलावन के स्थान पर खड़ा कर गंभीर अपराध किया गया है। ऋषि रंजन के वाद को सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में शाहगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि राजकुमार पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और शारदा प्रसाद वर्तमान में चकिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं।

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