कंबाइन हार्वेस्टर से कटान के बाद जली पराली तो सीज होंगे हार्वेस्टर
जागरण संवाददाता सोनभद्र जिले के चिह्नित 42 कंबाइंड हार्वेस्टरों से इस आशय से प्रमाण-पत्र ले
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिले के चिह्नित 42 कंबाइन हार्वेस्टरों से इस आशय से प्रमाण-पत्र ले लिया जाए कि उनके द्वारा धान आदि की कटाई करने पर, कटाई के अपशिष्टों को किसी भी हाल में नहीं जलाया जाएगा। इसके बावजूद अगर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद पराली जलाए जाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित कंबाइन हार्वेस्टर को सीज कर दिया जाय। जो भी कंबाइन हार्वेस्टर फसलों की कटाई करेंगे, उन्हें अपनी हार्वेस्टर में जीपीएस लगवाना अनिवार्य होगा।
यह निर्देश जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने फसलों के पराली न जलाए जाने, शहरी कूड़े को न जलाए जाने, निर्माणाधीन सड़कों पर धूल न उड़ने यानी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण किए जाने संबंधी समन्वय बैठक में दिए। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिले में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए पर्यावरणीय मानकों को पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि पराली न जलाए जाने के संबंध में गांव स्तर पर बैठक करने के साथ ही जहां कहीं भी पराली जलाने की शिकायत मिले, तत्काल विधिक कार्यवाही कराते हुए लापरवाहों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाय। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी इलाकों में कूड़े को भी किसी भी हाल में न जलाया जाए, इसके लिए अधिशासी अधिकारी अपने-अपने नगर निकायों में सभासदों व अन्य गणमान्य जनों के साथ जन जागरूकता बैठक करते हुए किसी भी हाल में कूड़े को न जलने दें।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर डा. कृपाशंकर पांडेय, उप जिलाधिकारी ओबरा प्रकाश चंद्र, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राधेश्याम के अलावा जूम ऐप पर जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद रहें।