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आदर्श सोसाइटी की 1359 बीघा भूमि होगी ग्राम समाज की

जासं सोनभद्र शासन की उच्च स्तरीय टीम के जांच में उभ्भा व सपही की कुल 1359 बीघा भूमि हस्तांतरित करने में कदम-कदम पर अनियमितता बरती गई है। इसका खुलासा होने के बाद शासन ने नवागत जिलाधिकारी को उक्त भूमि को आदर्श सोसाइटी से वापस कर ग्राम समाज में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इससे गरीब आदिवासियों को पट्टा मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Aug 2019 10:08 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 06:34 AM (IST)
आदर्श सोसाइटी की 1359 बीघा भूमि होगी ग्राम समाज की
आदर्श सोसाइटी की 1359 बीघा भूमि होगी ग्राम समाज की

जासं, सोनभद्र : शासन की उच्च स्तरीय टीम के जांच में उभ्भा व सपही की कुल 1359 बीघा भूमि हस्तांतरित करने में कदम-कदम पर अनियमितता बरती गई है। इसका खुलासा होने के बाद शासन ने नवागत जिलाधिकारी को उक्त भूमि को आदर्श सोसाइटी से वापस कर ग्राम समाज में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इससे गरीब आदिवासियों को पट्टा मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

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जांच में खुलासा हुआ है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 17 दिसंबर 1955 को एक आदेश पारित किया गया है। जिसमें आदर्श कृषि सहकारी समिति के नाम उभ्भा गांव की 641 बीघा व सपही की 693 बीघा तीन बिस्वा दर्ज की गई बंजर खाते की भूमि को पुन: 1359 फसली की खतौनी के अनुसार ग्राम सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश डीएम को दिया गया है। जिलाधिकारी को नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश शासन ने दिया है। इसके साथ ही तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित 17 दिसंबर 1955 में पारित त्रुटिपूर्ण आदेशों को अविधिक घोषित करने तथा 1359 बीघा भूमि को नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा कर आदिवासियों को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमि समिति के नाम फर्जी रुप से दर्ज कराने के लिए आदर्श कृषि सहकारी समिति उभ्भा के प्राथमिक 12 सदस्यों में जो जीवित हो, उनके खिलाफ ग्राम सभा की भूमि हड़पने के लिए प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। तत्कालीन अधिकारियों पर होगी एफआइआर

घोरावल के उभ्भा गांव में भूमि विवाद मामले में कार्रवाई न करने पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी घोरावल मणि कण्डन तथा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक घोरावल आशीष कुमार सिंह, शिव कुमार मिश्र, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विवेकानंद तिवारी व राहुल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।


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