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अगवा कर दुष्कर्म, ट्यूबवेल के कमरे में बेसुध मिली किशोरी

सीतापुर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मानपुर के एक गांव की किशोरी श

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 10:09 PM (IST)
अगवा कर दुष्कर्म, ट्यूबवेल के कमरे में बेसुध मिली किशोरी
अगवा कर दुष्कर्म, ट्यूबवेल के कमरे में बेसुध मिली किशोरी

सीतापुर : किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मानपुर के एक गांव की किशोरी शनिवार की रात करीब नौ बजे घर के बाहर से गायब हो गई। परिवारजन ने उसकी खोजबीन शुरू की। किशोरी का पता नहीं चला। रविवार की शाम खेत में बकरी चराने वालों की सूचना पर पहुंचे परिवारजन को किशोरी पड़ोस गांव के बाहर बने ट्यूबवेल के कमरे में बेहोशी हालत में मिली। किशोरी की हालत ठीक नहीं थी। किशोरी ने आपबीती बयां की तो पिता उसे लेकर थाने पहुंचा। पिता ने तहरीर में दो लोगों पर बेटी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। दो आरोपितों पर केस दर्ज किया है। रात में दो बजे चला पता, शुरू की तलाश

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पीड़िता के पिता का कहना है कि रात करीब दो बजे आंख खुली तो देखा कि बेटी गायब थी। रात में बेटी लघुशंका करने घर के बाहर निकली थी। बाद में उसका पता नहीं चला। रात से ही उसकी तलाश शुरू कर दी। पास-पड़ोसियों से पूछा और सगे-संबंधियों से जानकारी जुटाई।

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दो आरोपित किशोरी को ले गए थे। किशोरी को बरामद कर लिया गया। अगवा करने की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। दुष्कर्म का पता डाक्टरी परीक्षण के बाद चलेगा।

- अरविद कटियार, थानाध्यक्ष मानपुर

दुष्कर्मी को सात वर्ष कारावास की सजा

सीतापुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट- 12 ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महमूदाबाद के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 26 दिसंबर 2009 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि प्रभाकर उर्फ पिटू उसकी 16 वर्षीय लड़की को भगा ले गया था। गांव के ही दो लोगों ने उसकी बेटी को ले जाते भी देखा था। बाद में पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की बात कही थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त प्रभाकर उर्फ पिटू को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी ने की।


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