सकरन में बिना लाइसेंस बिक रही थी खाद, दुकान सील
दुकान का बोर्ड न ही पीओएस मशीन से वितरण बड़ी मात्रा में मिली डीएपी व यूरिया।
सीतापुर : सकरन के पतरासा गांव में दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद बेच रहा था। दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर उप कृषि निदेशक ने इस दुकान को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि फुटकर दुकान से लाकर पतरासा में खाद बेची जा रही है। शनिवार को मौका-मुआयना किया तो उक्त दुकान से 228 बोरी यूरिया, चार बोरी डीएपी और आठ बोरी सिगल सुपर फास्फेट मिली।
उप कृषि निदेशक के मुताबिक विक्रेता शंभू दयाल खाद बिक्री का लाइसेंस 'बालाजी बीज भंडार' के नाम से होना बता रहा था, जिसे वह दिखा नहीं सका। खाद बिक्री का दुकान पर कोई बोर्ड भी नहीं था। विक्रेता खाद क्रय करने की रसीद या कोई संबंधित अभिलेख भी नहीं दिखा पाया। कई बार पूछने पर उसने इतना जरूर बताया कि वह खाद रेउसा में पोरवाल खाद भंडार के यहां से लाया है। फिर उप कृषि निदेशक रेउसा में पोरवाल खाद भंडार पहुंचे, जो कि बंद था।
दिखाई कच्ची रसीद, 1170 रुपये लिखी थी डीएपी दर :
उप कृषि निदेशक अरविद मोहन मिश्र व भूमि संरक्षण अधिकारी सीतापुर रजित राम वर्मा ने मास्टर बाग में खाद की दो दुकानों की जांच की। इसमें राकेश ट्रेडर्स के यहां 397 बोरी डीएपी मिली। दुकानदार ने 297 रुपये की पक्की रसीद दिखाई, जबकि 100 बोरी डीएपी खाद की कच्ची रसीद दिखाई। खाद विक्रेता ने उप कृषि निदेशक को बताया कि वह वह थोक विक्रेता मूसाराम शिवराम दास के यहां से खाद लाया है। उन्होंने अभी 100 बोरी डीएपी की पक्की रसीद नहीं दी है। कच्ची रसीद पर हाथ से अंकन था। इन कच्ची-पक्की रसीदों पर प्रति बोरी डीएपी का मूल्य 1,170 रुपये अंकित पाया गया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि राकेश ट्रेडर्स के यहां से खाद खरीदने वाले किसानों की सूची लेकर क्षेत्रीय कर्मियों को सत्यापन के लिए दी है। वहीं, प्रकाश नाथ खाद भंडार पर 115 बोरी डीएपी मौजूद थी। विक्रेता पीओएस मशीन से खाद बांट रहा था।
समस्या है तो करें फोन :
उप कृषि निदेशक ने किसानों से कहा है कि यदि खाद-बीज के संबंध कोई शिकायत है तो उनके मोबाइल 7839882186 या कंट्रोल रूम के नंबर 05862-270256 पर फोन करें।