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पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सीतापुर : अपर सत्र न्यायाधीश नवम विश्वनाथ ने विजय शुक्ला की हत्या के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Oct 2018 11:02 PM (IST)Updated: Wed, 17 Oct 2018 11:02 PM (IST)
पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास
पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सीतापुर : अपर सत्र न्यायाधीश नवम विश्वनाथ ने विजय शुक्ला की हत्या के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप ¨सह उर्फ कुक्कू, ब्लॉक प्रमुख परसेंडी के पति अजय प्रताप ¨सह उर्फ पप्पू व राकेश यादव को हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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रमेश चंद्र शुक्ला पुत्र रामपाल शुक्ला निवासी धिमौरा थाना तालगांव जनपद सीतापुर ने 20 दिसंबर 2004 को थाना खैराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह अपने भाई विजय शुक्ला के साथ व राम प्रसाद के साथ कार से सीतापुर आ रहे थे। दिन के 11.25 बजे जब उसकी गाड़ी अमरापुर रेलवे क्रॉ¨सग के पास पहुंची तो क्रा¨सग बंद थी। इतने में ही पीछे से मुन्ना ¨सह उर्फ उदय राज ¨सह व उनके दोनों पुत्र कुक्कू ¨सह व पप्पू ¨सह व राकेश यादव अपने हाथों में असलहे लेकर आ गए। मुन्ना ¨सह ने गाड़ी पर हथगोला फेंक दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते लोग अपने-अपने हाथों में लिए असलहों से विजय के ऊपर ताबड़तोड़ फायर करने लगे। विजय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने विवेचना करते हुए सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त मुन्ना ¨सह उर्फ उदय राज ¨सह की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश विश्व नाथ ने उभय पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने के उपरांत अभियुक्तगण कुक्कू ¨सह, पप्पू ¨सह व राकेश यादव को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। राकेश यादव को आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी चार वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी गिरीश चंद्र यादव ने की।


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