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अलाव तापते वक्त महिला झुलसी

सीएचसी के डॉक्टरों के मुताबिक करीब 30 फीसद शरीर जल गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Jan 2021 11:54 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jan 2021 11:54 PM (IST)
अलाव तापते वक्त महिला झुलसी
अलाव तापते वक्त महिला झुलसी

सीतापुर : जहांगीराबाद में सोमवार रात एक महिला अलाव तापते वक्त जल गई। उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह जल गया है। जहांगीराबाद में सोमवार रात लगभग आठ बजे आग ताप रही रामबेटी वर्ष पत्नी सुरेश आग की चपेट में आ गई जिससे उनका शरीर झुलस गया। सीएचसी के डॉक्टरों के मुताबिक करीब 30 फीसद शरीर जल गया है। महिला को इलाज के लिए सीतापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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बालिका से दुष्कर्म आरोपित गिरफ्तार

सीतापुर : कोतवाली क्षेत्र के गांव की 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी रविवार भोर शौच के लिए घर से बाहर गई थी। वहीं रास्ते में घटना हुई है। किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया है कि गांव के ही 21 वर्षीय युवक ने उसकी बेटी को जबरन खींच लिया और दुष्कर्म किया है। फिलहाल, पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है। कोतवाली प्रभारी राम प्रकाश ने बताया, आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज पाक्सो कोर्ट-15 ने सोमवार को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीत कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना संदना के एक गांव के पीड़ित पिता ने 18 सितंबर 2012 को मुकदमा लिखाया था। इसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही छोटक्के बहला-फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी की बरामदगी मिश्रिख के तेलियानी चौराहे पर छोटक्के के कब्जे से हुई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 54 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।


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