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सरल हुए नियम, करें सुमंगला में आवेदन

- लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी समय कर सकते हैं कन्या सुमंगला में आवेदन।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 10:21 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 10:21 PM (IST)
सरल हुए नियम, करें सुमंगला में आवेदन
सरल हुए नियम, करें सुमंगला में आवेदन

सीतापुर : मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। लाभार्थियों को लाभ मिल सके, इसके लिए आवेदन के नियमों को सरल किया गया है। अब, लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी समय आवेदन कर सकता है।

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आवेदन के लिए समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहले, चालू वित्तीय वर्ष में आवेदन करने का समय निर्धारित था। आवेदन की समय सीमा के साथ अन्य नियमों को भी शिथिल किया गया है। कन्या सुमंगला के आवेदन के नियमों में ये छूट कोरोना संक्रमण के चलते दी गई है। अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने डीएम, सीडीओ और प्रोबेशन अधिकारी को पत्र भेजकर नियमों को शिथिल किए जाने की बात कही है। पत्र में कहा गया कि, योजना के पहले चरण जन्म से छह माह के बीच आवेदन करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है। स्तर तीन और चार में निर्धारित समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। स्तर पांच व छह में आवेदन का समय 30 सितंबर तय किया गया था। अब इसे भी बढ़ा दिया गया है। लाभार्थी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी समय आवेदन कर सकता है।


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