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राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य

ऑनलाइन आवेदन में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। निर्धारित से अधिक आय वाले परिवारों के आवेदन स्वत निरस्त हो जाएंगे। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग मनीष चौहान ने अपने आदेश में बताया है कि जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन से अनुमोदन के पश्चात ही राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन जैसे यूनिट जोड़ना यूनिट डिलीट किया जाना नाम संशोधन आदि हो सकेगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 08:07 AM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 08:07 AM (IST)
राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य

सिद्धार्थनगर: राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि बिना इसके साफ्टवेयर आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार ही नहीं करेगा। आय प्रमाण पत्र भी एक वर्ष के अंदर का होना चाहिए। इसको लेकर शासन ने राशन कार्ड सिस्टम माड्यूल में संशोधन किया है। नगरीय क्षेत्र में तीन लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक आय वालों का राशन कार्ड नहीं बन सकेगा।

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ऑनलाइन आवेदन में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। निर्धारित से अधिक आय वाले परिवारों के आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएंगे। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग मनीष चौहान ने अपने आदेश में बताया है कि जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन से अनुमोदन के पश्चात ही राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन जैसे यूनिट जोड़ना, यूनिट डिलीट किया जाना, नाम संशोधन आदि हो सकेगा। इसके लिए पूर्ति निरीक्षक का कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर भी जरूरी होगा। डीएसओ बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि राशनकार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।


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