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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 10 वर्ष की कैद

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक ने न्यायालय को बताया कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग पीड़िता को गांव निवासी अभियुक्त बहला-फुसला कर भगा ले गया था शादी भी की।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 10:32 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 10:32 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म मामले 
में युवक को 10 वर्ष की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 10 वर्ष की कैद

सिद्धार्थनगर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रतिमा ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। आरोपित युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बगैर विवाह के मां बनने के मामले को भी न्यायालय ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रशासन तत्काल पीड़ित को अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाए। न्यायाधीश ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत सुनवाई करने के बाद सुनाया। अभियुक्त का नाम थाना चिल्हिया क्षेत्र निवासी विनय कुमार है।

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विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक ने न्यायालय को बताया कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग पीड़िता को गांव निवासी अभियुक्त बहला-फुसला कर भगा ले गया था, शादी भी की। पीड़िता को लेकर अपनी बहन के घर में पति की तरह रहने लगा। जब गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ दिया। इसके बाद अभियुक्त ने उससे बातचीत नहीं की। मिलने पर जान से मारने की धमकी भी देता रहा। 15 सितंबर 2013 को थाना जोगिया उदयपुर में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था।


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