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नेपाल निवासी दो तस्करों को दस-दस वर्ष की कारावास

विशेष सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने गुरुवार को चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया। नेपाल निवासी दो तस्करों को दोष सिद्ध पाते हुए दस-दस कारावास की सजा की सुनाई। दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 10:43 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 10:43 PM (IST)
नेपाल निवासी दो तस्करों को 
दस-दस वर्ष की कारावास
नेपाल निवासी दो तस्करों को दस-दस वर्ष की कारावास

सिद्धार्थनगर : विशेष सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने गुरुवार को चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया। नेपाल निवासी दो तस्करों को दोष सिद्ध पाते हुए दस-दस कारावास की सजा की सुनाई। दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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15 फरवरी 2014 को बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित बीओपी की एसएसबी टीम ने बढ़नी सीमा के पास से नेपाल निवासी भरत दमाई व रमीज को नौ किलो 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। चरस की कीमत दस लाख रुपये आंकी गई थी। गिरफ्तारी के बाद से दोनों जेल में हैं। जमानत अर्जी नामंजूर हो गई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया था। साक्ष्य व सबूतों को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कहा कि जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।


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