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पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष की कैद

विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पिता व पुत्र को दोषी पाया। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियुक्तों का नाम अनिल केवट पुत्र छविलाल केवट व राजू पुत्र अनिल है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 11:05 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 11:05 PM (IST)
पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष की कैद
पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष की कैद

सिद्धार्थनगर : विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पिता व पुत्र को दोषी पाया। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियुक्तों का नाम अनिल केवट पुत्र छविलाल केवट व राजू पुत्र अनिल है।

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयानंद प्रसाद व सुभाष ने बताया कि वर्ष 2010 में बांसी कोतवाली पुलिस ने पिता व पुत्र का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। तत्कालीन एसओ बांसी विजय शंकर यादव ने धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम कराया था। एसओ व कई साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर रामचंद्र यादव ने दोनों को दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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