दुष्कर्म आरोपित को दस वर्ष की कैद
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी विपिन कुमार द्वितीय की कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपित को दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 11:11 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 11:11 PM (IST)
सिद्धार्थनगर : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी विपिन कुमार द्वितीय की कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपित को दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त का नाम कोतवाली कपिलवस्तु के ग्राम बर्डपुर नंबर सात के टोला बढ़नी निवासी रामवृक्ष है। घटना 15 जून 2011 की है।
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