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बाजार खोलने के लिए कंटेनमेंट जोन की शर्तों में करें बदलाव

केस निकलने पर सरकारी कार्यालयों की तरह ही बंद कराएं दुकान बाजार बंदी से परेशान हैं व्यापारी

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 10:43 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 06:11 AM (IST)
बाजार खोलने के लिए कंटेनमेंट जोन की शर्तों में करें बदलाव
बाजार खोलने के लिए कंटेनमेंट जोन की शर्तों में करें बदलाव

संसू, श्रावस्ती : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन के कड़े नियमों के चलते पूरी बाजार बंद हो जाती है। इससे व्यापारी परेशान हैं। बुधवार को उप्र उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंप कर बाजार खोलने के लिए कंटेनमेंट जोन की शर्तों में बदलाव करने की मांग की।

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उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते व्यापारी समाज शासन के निर्देशों का अक्षरश: पालन कर रहा है। प्रदेश में जब एक भी कोरोना के मामले नहीं थे, तब से कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का नियम लागू है। छोटी बाजारें अधिकतम पांच सौ मीटर के दायरे में बसी हैं। यहां एक-दो केस निकलने पर भी पूरी बाजार को 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। लगातार बंदी से व्यापारियों की कमर टूट रही है। सरकारी कार्यालय, बैंक अथवा अन्य विभागों के संबंध में कोविड प्रोटोकाल के नियम अलग हैं। व्यापारी की दुकान भी उसका कार्य स्थल है। ऐसे में दोहरा मापदंड व्यापारियों को अखर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए नियम लागू है। इसी प्रकार व्यापारियों को भी छूट दी जाए। हम सभी व्यापारी प्रधानमंत्री के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए दो गज की दूरी, फेस मास्क जरूरी के फार्मूले को अपना व्यापार करेंगे। एसडीएम प्रवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंप कर मांगों को तत्काल पूरा करने की अपेक्षा की गई। महामंत्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष मोहित रस्तोगी, रामचंद्र गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, समीम, संदीप, चंदन, दीपक, अनुज, मनोज, धनीराम आदि मौजूद रहे।


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