किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों किया धरना-प्रदर्शन
फोरलेन जाम कर किया विरोध दो घंटे तक आवागमन रहा बाधित
भिनगा(श्रावस्ती) : केंद्र सरकार की ओर से नए किसान बिल के पास होने के विरोध में शनिवार को कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम की ओर से ज्ञापन न लेने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता भिनगा-बहराइच फोरलेन पर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भिनगा एसडीएम प्रवेंद्र कुमार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
भिनगा नगर स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां धरना देते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। दो घंटे इंतजार के बाद भी जब डीएम ज्ञापन लेने नहीं आए तो कांग्रेसी भिनगा-बहराइच फोर लेन मार्ग पर पहुंच गए और मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आत्महत्या को विवश है। उन्होंने किसान बिल को वापस लेने की मांग की। एसडीएम ने मौके पर पहुंच कर कार्यकर्ताओं को समझाया। इसके बाद कांग्रेसियों ने धरना खत्म कर जाम हटाया। सभासद आफताब अहमद, चंद्रपाल यादव, सरोज पाठक, यशोदा नंदन शर्मा, असलम खान मौजूद रहे। शराब के लाइसेंसियों को देना होगा चरित्र प्रमाण पत्र
श्रावस्ती : अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व अवैध अल्कोहल पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। अब आबकारी विभाग की सभी फुटकर दुकान के अनुज्ञापियों व विक्रेताओं का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरि ने बताया कि कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम योगानंद पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उप आबकारी आयुक्त गोंडा केएस सिंह ने आबकारी लाइसेंसियों व विक्रेताओं का पुलिस विभाग से सत्यापन कराए जाने, अवैध शराब के बिक्री व निर्माण को प्रतिबंधित करने, दुकानों से सरकारी मानक के अनुरूप मदिरा की बिक्री करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जहरीली शराब से मौत होने पर आरोपित को मृत्युदंड/आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही दिव्यांग होने पर आजीवन कारावास के साथ पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा भुगतनी होगी। उप आबकारी आयुक्त ने सरकारी दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से अवैध शराब की बिक्री को रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। डीएम ने लाइसेंसी दुकानों से वैध व शुद्ध मदिरा बिक्री करने व पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने की लिए आबकारी विभाग को निर्देशित किया। सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन राजनारायण यादव, सहायक आबकारी आयुक्त एसएसएफ मनोज यादव, आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैस व हृदयराम चौधरी मौजूद रहे।