आचार संहिता का उल्लंघन, प्रत्याशी-समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बाबरी थाने में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी व उनके 40-50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि यह लोग ढोल बजाकर आचार संहिता व मास्क न लगाकर कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे।
शामली, जागरण टीम। बाबरी थाने में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी व उनके 40-50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि यह लोग ढोल बजाकर आचार संहिता व मास्क न लगाकर कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे।
थाना बाबरी प्रभारी नेमचंद सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने एक प्रत्याशी व तीन चार समर्थकों को एक गाड़ी में सवार होकर शांतिपूर्वक प्रचार-प्रसार करने के आदेश जारी किए हुए हैं। कोई भी ढोल, नगाड़ा बजाने पर प्रतिबंध है। प्रचार-प्रसार के दौरान मास्क लगाना भी जरूरी किया है। बावजूद इसके क्षेत्र के गांव हाथी करोंदा में 40-50 समर्थकों के साथ ढोल बजाते हुए ट्रैक्टर-ट्राली लेकर जुलूस के रूप में प्रचार किया जा रहा था, जो आचार संहिता उल्लंघन के अंतर्गत आता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। वहां देखने में आया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 19 से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी विक्रांत उर्फ छोटा प्रचार कर रहे थे।
थाना प्रभारी ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अधिकारियों के आदेश पर थाना में तैनात दारोगा राज कमल सिंह की शिकायत पर देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
बागियों पर रालोद कसेगा शिकंजा
शामली : रालोद के प्रदेश संगठन महासचिव डा. राजकुमार सांगवान का कहना है कि रालोद में कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी निर्देशों का उल्लंघन कर चुनाव मैदान में हैं। इनमें से कुछ अपने समर्थकों या विरोधी दलों के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी सख्ती से निपटेगी। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।