वोटर आइडी नहीं पास तो विकल्प से कर सकेंगे मतदान
मतदान के वक्त यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विकल्प जारी किए हैं। इनके माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने आयोग के विकल्पों के माध्यम से भी मतदान कराने के निर्देश जारी किए हैं।
शामली, जागरण टीम। मतदान के वक्त यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विकल्प जारी किए हैं। इनके माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने आयोग के विकल्पों के माध्यम से भी मतदान कराने के निर्देश जारी किए हैं।
मतदान में अवैध तरीके से कोई भाग न ले सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र दिखाना जरूरी किया हुआ है। हालांकि किन्हीं कारणवश यदि पहचान पत्र नहीं है तो भी वोट दिया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने के तहत मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। हालांकि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघरों की जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ की जारी किए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं सांसदों तथा विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।