सार्वजनिक स्थल पर शराब परोसना पड़ा महंगा, 11 गिरफ्तार
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसना 11 लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।
जेएनएन, शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसना 11 लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।
शनिवार को कोतवाली पुलिस ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसने वाले लोगों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से 11 लोगों को शराब परोसते हुए पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार, इन लोगों में आसिफ, नदीम, आसिफ, इसरार निवासी आदर्शनगर थाना खेकड़ा जनपद बागपत, साजिद निवासी ईदगाह रोड़ थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, कमल, मुकेश, सौरव, सुदामा, राहुल निवासी ग्राम सनौली थाना सनौली पानीपत हरियाणा व वासिल निवासी बधुपुरा कैराना शामिल हैं। इनके विरूद्ध पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई की गई।
उधर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। ऐसे लोग शराब के नशे मे अकारण ही विवादों को जन्म दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शराब के लिए प्रत्याशी पैसे वितरित कर रहे हैं। इन प्रत्याशियों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
शराब व हथियार तस्करों को सूचीबद्ध करने के निर्देश
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोतवाली प्रभारी ने शनिवार को पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की। उन्होंने शराब व हथियार तस्करों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा ने अपने कार्यालय में समस्त उपनिरीक्षक व स्टाफ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चौकी एवं हल्का इंचार्ज को उच्चाधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। कोतवाली प्रभारी ने निर्देशित किया कि पिछले 10 सालों में चुनाव के दौरान पंजीकृत मुकदमों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। शस्त्र लाइसेंसों को जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एचएस की निगरानी की जाए।
इसके अलावा पिछले 10 सालों में अवैध शराब व अवैध हथियारों के मुकदमों में अभियुक्तों की सूची बनाई जाए। इसके साथ ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक व्यक्तियों को भी सूचीबद्ध करें।
उन्होंने धारा 107/116 सीआरपीसी, 110 जी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जिला बदर व शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने रात्रि में क्षेत्र में गश्त के दौरान अधिक से अधिक हूटर व सीटी का प्रयोग करने भी निर्देश दिए।