50 लाख जुर्माने का आदेश निरस्त, 12 वर्ष से था कब्जा
संवाद सूत्र कैराना बारह वर्षो तक एक किसान की नौ बीघा भूमि पर कब्जा कर खेती करने वाले
संवाद सूत्र, कैराना : बारह वर्षो तक एक किसान की नौ बीघा भूमि पर कब्जा कर खेती करने वाले तीन सगे भाइयों सहित सात लोगों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एसडीएम कैराना के आदेश को अपर आयुक्त (न्यायिक) ने निरस्त कर दिया है।
अपर आयुक्त सहारनपुर ने दायर अपील की सुनवाई के बाद अग्रिम आदेश तक अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक जनवरी 2019 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है। अपर आयुक्त (न्यायिक) स्थगन आदेश से विपक्षियों में हड़कंप की स्थिति है। बताते चलें कि हलका तीन स्थित खाता संख्या 297 व खसरा संख्या 326 से संबंधित एक जमीनी विवाद पिछले लगभग एक वर्ष से उपजिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन था। नगर के मोहल्ला खैलकलां निवासी बून्दू पुत्र सिद्दीक ने राशिद, आरिफ व कय्यूम पुत्रगण रशीद निवासी मोहल्ला अफगानन नवाब तालाब, खुर्शीद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला पुराना बाजार व नकली पुत्र कृपा ¨सह, सलेलता पत्नी बाबू व विकास पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला अफगानान पर उसकी नौ बीघा भूमि पर वर्ष 2007 से कब्जा करने का आरोप लगाया था। एसडीएम डा. अमित पाल शर्मा ने विवादित जमीन बून्दू पुत्र सिद्दीक निवासी मोहल्ला खैलकलां कैराना की मानते हुए कैराना तहसीलदार को पुलिस बल को साथ जमीन को आरोपितों से कब्जामुक्त कराकर निशानदेही कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही वादी की जमीन कब्जाने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों पर पचास लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने तय जुर्माना एक जनवरी 2019 से एक माह के अंदर पीड़ित किसान को देने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश को अपर आयुक्त न्यायिक ने स्थगित किया है।