गैंगस्टर के आरोपित को तीन साल जेल की सजा
गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शामली, जागरण टीम। गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कैराना कोतवाली पुलिस ने चोरी, लूट की घटनाओं में लिप्त रहे जुल्फान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम तीतरवाड़ा के विरुद्ध वर्ष 2005 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आरोपित को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए कैराना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में गैंगस्टर के आरोपित को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानिटरिग सेल ने न्यायालय एडीजी-5 गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि 15 मार्च को न्यायालय ने आरोपित जुल्फान को तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अश्लील वीडियो भेजने और छेड़छाड़ का आरोप
संवाद सूत्र, कांधला : कस्बा निवासी एक महिला ने पड़ोस के युवक पर अपनी पुत्री के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।
कस्बा निवासी महिला ने सोमवार की शाम को थाने पर दी तहरीर में बताया कि कस्बे के बाइपास रोड निवासी एक युवक उसकी पुत्री के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजता है और आते-जाते उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी करता है। आरोप है कि युवक उसके घर के आस-पास घूमता रहता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है।
थाना प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।