हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायाधीश प्रेमकला ¨सह ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
शाहजहांपुर: हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायाधीश प्रेमकला ¨सह ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा के आदेश दिए हैं।
थाना निगोही क्षेत्र के गांव इटौआ निवासी सियाराम ने एक दिसंबर 2003 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह अपने बेटे राजपाल, श्यामपाल, ओमप्रकाश के अलावा मनोज और अशर्फी के साथ निगोही बाजार जा रहा था। रास्ते में डंडिया बाजार से करीब सौ गज पहले सड़क किनारे पेड़ों के पीछे छिपे गांव इटौआ निवासी चंद्रपाल, ब्रह्मपाल, भूरा और गांव कुकहा महमूदपुर निवासी संतोष आ गये। सभी ने असलहों के दम पर रोक लिया और मुकदमे में फैसला करने के लिए कहा। नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बेटे राजपाल ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इतना कहते ही आरोपितों ने ताबड़तोड़ फाय¨रग कर दी। जिसमें राजपाल की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। अस मामले में चारों आरोपितों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसमें सरकारी वकील और गवाहों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश प्रेमकला ¨सह ने चंद्रपाल, भूरा और ब्रह्मपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इनसेट
- एक दिसंबर 2003 में निगोही में हुई थी घटना
- जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सजा