दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड दिये जाने के आदेश सुनाया।
शाहजहांपुर: दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड दिये जाने के आदेश सुनाया। अभियोजन के अनुसार कांट क्षेत्र के राजकुमार ने ¨सह ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी ज्योति की शादी क्षेत्र के ही गांव उमराह निवासी ब्रह्मपाल ¨सह मुन्नू ¨सह के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर आठ मार्च 2015 को सुबह चार बजे ब्रह्मपाल ने ज्योति पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। विवेचक ने घटनास्थल की जांच कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान गवाहों और सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार मुनि के तर्कों से सहमत होकर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय एवं त्वरित न्यायालय ने मृतका के पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।