चश्मा बरामदगी न होने पर उठ सकते हैं सवाल
चिन्मयानंद प्रकरण में एसआइटी ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
जेएनएन, शाहजहांपुर : चिन्मयानंद प्रकरण में एसआइटी ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मगर, वह चश्मा नहीं तलाश सकी जिस पर लगे कैमरे से चिन्मयानंद के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए थे। भले ही एसआइटी ने जांच में चश्मे की कोई खास उपयोगिता न बताई हो, लेकिन वकील इसको लेकर एसआइटी पर भी सवाल उठा सकते हैं।
छात्रा ने एसआइटी को पूछताछ में बताया था कि उसने चिन्मयानंद के जो वीडियो बनाए वह एक चश्मे में लगे कैमरे से बने थे। जब वह कॉलेज के हास्टल से गई तो चश्मा वहीं पीले रंग के पर्स में छूट गया था। 24 अगस्त को जब उसने अपना वीडियो वायरल किया था तब उसमें भी कमरे में में कुछ साक्ष्य होने की बात कही थी। हालांकि बाद में चश्मा वहां नहीं मिला। छात्रा व उसके पिता ने चिन्मयानंद के इशारे पर चश्मा गायब करने का आरोप लगाया था। अहम साक्ष्य होने के कारण एसआइटी करीब दो माह तक तलाश करती रही मगर चश्मा नहीं मिला।
पांच नवंबर को एसआइटी ने जांच पूरी करने की बात कही। चश्मे के सवाल पर कहना था कि उसके पास जो साक्ष्य हैं वे इतने मजबूत हैं कि अब चश्मे मिलने या न मिलने से कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्ट में बहस के दौरान दोनों ही पक्षों के वकील चश्मा बरामदगी न होने को लेकर एसआइटी की जांच पर सवाल खड़े कर सकते हैं।
जमानत पर भी आ सकता फैसला
चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को फैसला आ सकता है। वहीं छात्रा की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होना तय है। अन्य तीनों युवकों की ओर से अभी कोई याचिका दायर नहीं की गई है।
--------------
किस पर लगीं हैं क्या धाराएं
- चिन्मयानंद पर : धारा - 376 सी, 354 डी, 342, 506।
- छात्रा व युवकों पर : धारा - 385, 506, 507, 201, 67 ए आइटी एक्ट।
- डीपी सिंह व अजीत सिंह पर : धारा - 385, 201 व 506
----