30 जून तक जिले में धारा 144 लागू
डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने 30 जून तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
जेएनएन, शाहजहांपुर : डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने 30 जून तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि आठ जून से जनसामान्य के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, खोले जाएंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस्टिग व फेस कवर को प्रभावी तरीके से लागू कराने करने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रबंधन का होगा। होटलों व रेस्टोरेंट में आगुन्तकों को आरोग्य सेतु व आयुष कवच एप डाउनलोड कराने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। रात नौ से सुबह पांच बजे तक किसी व्यक्ति व वाहन का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोडकर निषिद्ध रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो पर निर्धारित क्षमता के अनुरुप ही यात्री बैठेंगे। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। दो पहिया वाहन पर व्यक्तियों को हेलमेट व मास्क अनिवार्य होगा। मुख्य बाजार में दो पहिया व चार पहियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।