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डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत

मृतक के पिता ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 11:31 PM (IST)
डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत
डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत

संतकबीर नगर : महुली थानाक्षेत्र के विश्वनाथपुर तिराहे के निकट सोमवार की रात डंपर वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग आनन-फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से अंधेरे का लाभ उठाकर डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। मृतक के पिता ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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ग्राम गिठनी निवासी कृष्ण चंद्र उर्फ मखानू सोमवार की रात करीब नौ बजे बाइक से नाथनगर में जरूरी कार्य निपटाकर वापस घर लौट रहा था। जैसे ही वह विश्वनाथपुर तिराहे से आगे बढ़ा। इसी दौरान डंपर वाहन चालक ने बगैर इंडिकेटर दिए ही लापरवाही पूर्वक अचानक वाहन को दक्षिण दिशा में मोड़ दिया। जिसके चलते मखानू उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। खुद को घिरता देख डंपर चालक अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर भाग गया। उपचार के लिए लोग युवक को जिला अस्पताल लेकर गए। मृतक के पिता श्रीराम ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गैंगस्टर के आरोपित को चार साल की सजा

संतकबीर नगर : अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने मंगलवार को गैंगस्टर के आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मार्च 2003 को महुली थाना के प्रभारी ओमप्रकाश यादव हमराही सिपाहियों के साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से मोलनापुर से काली की तरफ आ रहे थे। उसी समय पिड़ारी तिराहे पर सूचना मिली कि गोनौरा निवासी रामबदन तिवारी शातिर अपराधी है तथा उसका एक गिरोह है जो गिरोह बनाकर लूट, चोरी, गुंडागर्दी का अपराध करता है। वह साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है व उसके खिलाफ समाज का कोई व्यक्ति गवाही देना नहीं चाहता है। वह पानी की टंकी के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर उसके द्वारा बताए गए जगह पर लाइट की रोशनी में उसे पकड़ा गया। राम बदन तिवारी के विरुद्ध महुली थाना में पांच मुकदमें पंजीकृत हैं। मामले में थाना महुली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।


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