हत्या के प्रयास के दो आरोपितों को सात साल की सजा
जिला व सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने मंगलवार को हत्या करने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों को सात साल का कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के गगनईबाबू गांव का है।
संतकबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने मंगलवार को हत्या करने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों को सात साल का कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के गगनईबाबू गांव का है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुये जिला शासकीय अधिवक्ता आनन्द राय ने कहा कि गगनईबाबू गांव निवासी ध्रूपचन्द पुत्र सूर्यनाथ ने मेंहदावल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनके पिता ने अपनी भूमि गांव निवासी जोगेंद्र सिंह व जगदीश सिंह पुत्रगण झिनकू सिंह के नाम बैनामा किया था। इसमें दो लाख रुपये बकाया था। पिता के द्वारा बार-बार मांगने पर बकाया नहीं दे रहे थे। 11 नवम्बर 2013 को ये दोनों व जोगेंद्र सिंह के दोनों बेटे दीप सिंह व पीयूष सिंह उनसे जबरदस्ती सादे कागज व स्टांप पर अंगूठा लगवा लिए। हाथ व गला रस्सी से बांध कर सिवान में छोड़ दिए थे। इससे उनकी सांसें रुक गई थीं। इस मामले में सभी चार लोगों के खिलाफ हत्या करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। वादी के 70 बर्षीय चोटहिल पिता सूर्यनाथ ने अपने बयान में अपने वादी बेटे ध्रूपचंद को भी षड्यन्त्र कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले में आरोपित किया। न्यायालय में इनके बेटे समेत सभी पांचों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ।न्यायालय ने दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने-साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीप सिंह,पीयूष सिंह व ध्रूपचन्द को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया। शेष दोनों आरोपितों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।