शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कृपाशंकर शुक्ला गोरखपुर जनपद के मोहल्ला शिवपुरी कालोनी महुई सुधरपुर निवासी ने न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि वह संजीवनी विकास प्रोडक्शन के प्रभारी हैं जो पैसे का लेन-देन लोहरैया स्थित पूर्वांचल ग्राहक सेवा केंद्र से करते हैं।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम दीपकांत मणि ने बुधवार को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए हेमंत कुमार ने कहा कि घनघटा थाना क्षेत्र के खैरगाड़ गांव निवासी बबलू पुत्र नेबूलाल एक गांव की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी से इन्कार कर दिया।
धोखाधड़ी के मामले में जमानत अर्जी खारिज
जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने बुधवार को धोखाधड़ी करने के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कृपाशंकर शुक्ला गोरखपुर जनपद के मोहल्ला शिवपुरी कालोनी महुई सुधरपुर निवासी ने न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि वह संजीवनी विकास प्रोडक्शन के प्रभारी हैं जो पैसे का लेन-देन लोहरैया स्थित पूर्वांचल ग्राहक सेवा केंद्र से करते हैं। हैंसर बाजार के सोनाड़ी निवासी नीरज गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता ग्राहक सेवा केंद्र संचालन का काम देखता था जो लगभग 21 लाख रुपये का हेर-फेर कर दिया है।
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत
महुली थानाक्षेत्र के छितही गांव के निवासी 25 वर्षीय वाजिद अली की बीते मंगलवार की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।