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धोखाधड़ी से नौकरी हथियाने के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश दीपकात मणि ने गुरुवार को धोखाधड़ी व कूटरचना कर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 10:28 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 10:28 PM (IST)
धोखाधड़ी से नौकरी हथियाने के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
धोखाधड़ी से नौकरी हथियाने के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

संतकबीरनगर : अपर सत्र न्यायाधीश दीपकात मणि ने गुरुवार को धोखाधड़ी व कूटरचना कर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सभी आरोपित नाथनगर विकास खंड में सितंबर 2015 से नौकरी कर रहे थे।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार खंड विकास अधिकारी नाथनगर ध्रुवप्रसाद ने महुली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी राधेश्याम यादव, कैंट थानाक्षेत्र के बिलंदपुर निवासी अविनाश कुमार, लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरन थानाक्षेत्र निवासी श्रेयांश, मऊ जिले के तिनहरी चबईपार निवासी विनायक त्रिपाठी, बस्ती जिले के केवटहिया गांधीनगर निवासी राममोहन शुक्ला गलत तरीके से उनके विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 23 सितंबर 2015 से नौकरी कर रहे थे। शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांचोपरांत 23 मार्च 2020 को कार्यालय आदेश द्वारा इन लोगों की नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दिया।


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