पराली जलाने में अब तक 21 किसानों पर दर्ज हुआ केस
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संतकबीर नगर : जनपद में पराली जलाने के मामले में अब तक 21 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं 57 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। इनसे एक लाख 30 हजार रुपये की वसूली की गई। डीएम रवीश गुप्त व एडीएम वित्त एवं राजस्व रणविजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी)के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए संवेदनशील हैं। ये दोनों अधिकारी इसकी नियमित रुप से समीक्षा भी कर रहे हैं। तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालने पर पाएंगे कि पराली जलाने के मामले में खलीलाबाद तहसील क्षेत्र में सात किसानों पर अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं 15 किसानों पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगा है। वहीं धनघटा तहसील क्षेत्र में अब तक 12 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके इतर 14 किसानों पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगा है। जबकि मेंहदावल तहसील क्षेत्र में अब तक दो किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं 28 किसानों पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगा है। इस प्रकार अब तक जिले के इन तीन तहसीलों में कुल 21 किसानों पर मुकदमा तथा 57 किसानों पर एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माना लगा है। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि किसान कदापि पराली न जलाएं, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है। खेत की जोताई करके पराली को खेत में ही सड़ा देना चाहिए। इससे गेहूं की खेती करने पर अधिक पैदावार मिलेगा।
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