अनुमति पाने के लिए 48 घंटा पहले आवेदन करना जरूरी: डीईओ
जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ)रवीश गुप्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को शाम के समय बैठक हुई। डीईओ ने कहाकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए वाहनजनसभारैली लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था(सिगल विडो सिस्टम)की सुविधा दी जाएगी।
संतकबीर नगर: जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ)रवीश गुप्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को शाम के समय बैठक हुई। डीईओ ने कहाकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए वाहन,जनसभा,रैली, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था(सिगल विडो सिस्टम)की सुविधा दी जाएगी। दल या प्रत्याशी सुविधा पोर्टल पर इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से कहाकि वे प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर अनुमति देंगे।
डीईओ ने कहाकि अनुमति देते समय पूरी सावधानी बरते। किसी भी मैदान की एक ही समय पर डबल बुकिग न करें। अपने-अपने क्षेत्र की मैदान, रास्ते की क्षमता की सूची बना लें। निजी भूमि या विद्यालय पर जनसभा की अनुमति देते समय भू-स्वामी व प्रधानाध्यापक की अनुमति आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा अनुमति प्रदान करने का रजिस्टर बनाएं। अनुमति पाने के लिए 48 घंटे पूर्व आवेदन करना जरूरी है। चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि 200 मीटर के भीतर कोई मतदेय स्थल तो नहीं है। एकल खिड़की व्यवस्था में अग्निशमन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी,विद्युत, नगर पंचायत तथा विकास विभाग के नोडल अधिकारी रहेंगे। इनका एक वाट्सएप ग्रुप होगा व आवेदन पत्र वाट्सएप पर डालेंगे, इसी में आख्या भी प्राप्त करेंगे। अलग से ई-मेल आइडी भी बना लें। अनुमति देने में समय-सीमा का पालन करें। अनुमति देने या न देने के संबंध में कारण का उल्लेख करें। अनुमति देते समय आदर्श आचार संहिता का पालन करें। जिले स्तर पर अपर एसडीएम तथा तहसील स्तर पर संबंधित एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे। एडीएम रणविजय सिंह, अपर एसडीएम राज नारायण त्रिपाठी, एसडीएम एसपी सिंह, प्रमोद कुमार, ईडीएम शिशिर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।