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गैर इरादतन हत्या के प्रयास करने के मामले मेंअग्रिम जमानत अर्जी खारिज

हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 10:40 PM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 10:44 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के प्रयास करने के मामले मेंअग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गैर इरादतन हत्या के प्रयास करने के मामले मेंअग्रिम जमानत अर्जी खारिज

संतकबीर नगर : सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है। यह मामला दुधारा थानाक्षेत्र के बाघनगर का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकामी थानाक्षेत्र के बाघनगर निवासी मो. नसीम पुत्र नसीर अहमद ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 27 मई 2020 को शाम छह बजे उनका भाई स्कूल के मैदान से घर की तरफ आ रहा था। इस दरम्यान पहले से घात लगाए बैठे बूढ़ान नगर निवासी मोहम्मद सुफियान उर्फ छोटकू पुत्र मो.हदीस सहित नौ-दस लोग उसे बुरी तरह से मार-पीट कर घायल कर दिए। इससे वह बेहोश हो गया। गंभीर हालत होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस मामले में आरोपित सुफियान की अग्रिम जमानत अर्जी पड़ी थी।


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