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गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपितों की जमानत खारिज

जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 04:53 PM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 04:53 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपितों की जमानत खारिज
गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपितों की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला कोतवाली खलीलाबाद के पड़ोखर गांव का है।

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अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद राय ने कहा कि पड़ोखर गांव की निवासी प्रमिला देवी पत्नी प्रेमचंद की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने 13 जुलाई को आठ लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला ने तहरीर में यह उल्लेख किया है कि 12 जुलाई को शाम के करीब पांच बजे गांव के अंगद पुत्र गणेश, कमल पुत्र टनमन, उदयराज पुत्र वासू समेत सात-आठ लोग पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट उतारू हो गए थे। वे लोग ससुर झगरु, पति प्रेमचंद व रामनवल को फरसे से हमला कर दिए थे। गंभीरावस्था में उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहां के डाक्टरों ने हालत गंभीर देखकर झगरू को बीआरडी मेडिकल कालेज-गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शेष दो लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में अंगद, कमल व उदयराज की जमानत अर्जी न्यायालय में पड़ी थी।


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