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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति की जमानत खारिज

सत्र न्यायालय ने सोमवार को दहेज की मांग पूरी न करने पर आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2020 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2020 06:07 AM (IST)
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति की जमानत खारिज
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : सत्र न्यायालय ने सोमवार को दहेज की मांग पूरी न करने पर आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के तितौवा का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार गोरखपुर जिले के सहजनवां थानाक्षेत्र के रामडीह गांव के निवासी चंद्रमोहन वर्मा पुत्र देव नारायण ने 10 जुलाई को कोतवाली खलीलाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें इन्होंने यह उल्लेख किया था कि उन्होंने अपनी बेटी रेनू की शादी मुकामी थानाक्षेत्र के तितौवा के निवासी अजय वर्मा पुत्र राजकुमार के साथ किया था। विवाह के बाद से ही ससुरालियों द्वारा कम दहेज लाने की बात कहकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग से परेशान होकर बेटी ने 10 जुलाई को सुबह करीब नौ बजे आत्महत्या कर ली। इस मामले में कोर्ट में आरोपित पति की जमानत अर्जी पड़ी थी।


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