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कार्यप्रणाली में लाएं सुधार अन्यथा होगी कार्रवाई

इसकी सूचना तीन दिन के अंदर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 10:53 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 10:53 PM (IST)
कार्यप्रणाली में लाएं सुधार अन्यथा होगी कार्रवाई
कार्यप्रणाली में लाएं सुधार अन्यथा होगी कार्रवाई

संतकबीर नगर: सेमरियावां के बीडीओ हरि पूजन सिंह ने कहा कि ब्लाक कर्मी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं अन्यथा वह कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। अधूरे प्रधानमंत्री आवास को तत्काल पूर्ण कराएं। इसकी सूचना तीन दिन के अंदर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। मनरेगा से होने वाले प्रत्येक कार्य की बोर्ड अवश्य लगी होनी चाहिए। यदि निरीक्षण में कार्यस्थल पर बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा कार्रवाई तय है।

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बीडीओ सेमरियावां ब्लाक के सभागार में बुधवार को बैठक में यह बात कहीं। उन्होंने आगे कहा कि गो-आश्रय स्थल पर बेसहारा पशुओं के लिए जरूरी सभी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सभी पंचायत सचिव ठंड को देखते हुए बेसहारा पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मतदेय स्थलों पर कोई कमी यदि दिखे तो उसे तत्काल दूर करें। बूथों पर शौचालय, पानी, बिजली, रैंप सहित सभी जरूरी सुविधा होनी चाहिए। इस अवसर पर एडीओ पंचायत मोइनुद्दीन सिद्दीकी, एपीओ मदन गोपाल, लेखाकार प्रवीण कुमार यादव, पंचायत सचिव रजनी सिंह, अनिल चौधरी, शिवेन्द्र कुमार, असदुल्लाह, विमला यादव, संतराम चौधरी,आलोक गुप्ता, राहुल यादव, अशोक कुमार यादव, जलील अहमद, निधि मिश्रा,सुनीता मिश्रा, सौरभ चौधरी, मोहम्मद अफजल, ब्लाक तकनीकी सहायक उदयभान शर्मा,केडी पांडेय आदि मौजूद रहे। दीवानी कचहरी के संचालन का दिशा-निर्देश जारी

संतकबीर नगर : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देशन में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जिले के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के संचालन के लिए नए दिशा जारी किए गए हैं।

जिला जज ने बताया कि जनपद के सभी न्यायिक अधिकारियों में से मात्र 50 प्रतिशत कर्मचारी एक बार में आएंगे तथा उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगेगी। ऐसी महिला अधिकारी व कर्मचारी जो गर्भवती हैं उन्हें न्यायालय आने से मुक्त कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर उनसे घर पर रहकर (वर्क फ्राम होम) काम करने के लिए कहा जाएगा। वादकारियों एवं उनके अन्य प्रतिनिधियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अत्यंत आवश्यक मामलों में पूर्वानुमति से ही ऐसे व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है।


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