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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित पति की जमानत खारिज

अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकामी थानाक्षेत्र के मुठही कला गांव निवासी प्रेमचंद्र मिश्र पुत्र हरिहर मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपनी पुत्री की शादी गोरखपुर जिले के गोला निवासी अनूप पांडेय के साथ किया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 10:51 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 05:02 AM (IST)
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित पति की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने बुधवार को जहर खाकर जान देने के लिए उकसाने वाले पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दहेज की मांग से तंग आकर विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। मामला धनघटा थानाक्षेत्र के मुठही कला गांव का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकामी थानाक्षेत्र के मुठही कला गांव निवासी प्रेमचंद्र मिश्र पुत्र हरिहर मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपनी पुत्री की शादी गोरखपुर जिले के गोला निवासी अनूप पांडेय के साथ किया था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही ससुराल में सास, ससुर और पति कम दहेज लाने की बात कहते हुए प्रताड़ित किया करते थे। तीन मई 2019 को उनकी पुत्री ने जहर खा लिया। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में पति अनूप पांडेय की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में पड़ी थी।


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