दुष्कर्म आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
जिला व सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव निवासी एक महिला ने मुकामी थाने में दिनांक दो नवंबर को मुकदमा दर्ज कराते कहा कि वह 22 सितंबर की रात लगभग आठ बजे अपने दरवाजे पर बैठी थी।राम सांवर पुत्र राजाराम यादव उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
संतकबीर नगर : जिला व सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव निवासी एक महिला ने मुकामी थाने में दिनांक दो नवंबर को मुकदमा दर्ज कराते कहा कि वह 22 सितंबर की रात लगभग आठ बजे अपने दरवाजे पर बैठी थी।राम सांवर पुत्र राजाराम यादव उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मना करने पर अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसने बांकी से कंधे व हाथ पर प्रहार करके घायल कर दिया। न्यायालय में उन्होंने दुष्कर्म होने से सम्बंधित बयान भी दिया। इसके बाद दुष्कर्म से सम्बंधित धाराओं की बढ़ोत्तरी हुई। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुये जमानत अर्जी खारिज कर दिया।