मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र
नाम में मात्रा की अशुद्धि होने पर किसी को मतदान से नहीं रोका जाएगा
संतकबीर नगर : जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर वोट डालने की सुविधा होगी। नाम में मात्रा की अशुद्धि होने पर किसी को मतदान से नहीं रोका जाएगा।
शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तहसील स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा वह आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत करके मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मान्य पहचान पत्र को ही मान्य किया जाएगा। मौके पर अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह समेत जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस आपके साथ,भयमुक्त होकर कीजिए मतदान
संतकबीर नगर: पुलिस और एसएसबी जवानों ने शनिवार को थानाक्षेत्र के विभिन्न गांवों में पैदल मार्च करके लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए कहा। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने पैदल मार्च के दौरान जगह-जगह रुककर लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया।
थानाक्षेत्र के मैनहवा से आरंभ होकर पैदल मार्च लंगड़ाबर, जिवधरा, बभनी बाजार, कौड़िया बाजार आदि स्थानों पर पहुंचा। पुलिसकर्मियों ने सभी स्थानों पर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया। लोगों को बताया कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हर हाल में करवाया जाएगा। भय अथवा प्रलोभन से किसी को चुनाव प्रभावित करने की अनुमति नहीं है। मौके पर उपनिरीक्षक कल्पनाथ सिंह, संदीप राय, आदित्य सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे।