बिना मास्क वालों को सामान नहीं बेचेंगे दुकानदार
बहजोई कोरोना संक्रमण के प्रसारण पर लगाम लगाने के लिए आप जिला प्रशासन के द्वारा एक के ब
बहजोई: कोरोना संक्रमण के प्रसारण पर लगाम लगाने के लिए आप जिला प्रशासन के द्वारा एक के बाद एक लगातार नियमों को प्रभावी करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं। अब डीएम ने अधीनस्थों के साथ बैठक करते हुए जनपद में मास्क प्रयोग के लिए एक अलग से निर्देश जारी किया है, जिसके कोई भी दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचेंगे। जो भी दुकानदार बिना मास्क के सामान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कलक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक लेते हुए डीएम संजीव रंजन ने कहा कि जनपद की तीनों तहसीलों में नगर से लेकर गांव देहात तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनका अनुपालन शत-प्रतिशत रूप में कराया जाए। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के सामान नहीं देगा और दुकानदार को भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क के सामान बेचता पाया जाता है या फिर बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना होगा। इसके लिए उन्होंने अधीनस्थों से स्थानीय स्तर पर चेकिग अभियान चलाते हुए कार्रवाई को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार सक्सेना आदि मौजूद रहे।