55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी सड़क पर आवाजाही
सम्भल जनपद में एक बार फिर बंदी है। जिलाधिकारी ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।
सम्भल : जनपद में एक बार फिर बंदी है। जिलाधिकारी ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके के तहत संबंधित एसडीएम को इंसीडेंट कमांडर बनाते हुए संबंधित सीओ को भी जिम्मेदारी दी है। सीओ, एसडीएम के साथ मिलकर बंदी का पूर्णतया पालन कराएंगे। यह ध्यान रखा जाना है कि बंद के दौरान किसी भी स्थिति में इसका अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई हो। जारी आदेश में डीएम ने कहा कि सड़क पर बीते शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे तक आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य की आवाजाही नहीं होगी। उक्त व्यक्ति का अपना आइकार्ड ही पास होगा और वही मान्य होगा। 55 घंटे तक बंद रहेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जारी रहेगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहजोई : सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बीते शुक्रवार रात से 55 घंटे तक बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत रहेगा जिलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का जिले के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा। सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे बहजोई : इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी। वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमें/यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिग की जाएगी और इन व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शासन की ओर से कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ इन नए दिशा निर्देशों की भी मानीटरिग करेंगे।