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शादी में 30 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेगी अनुमति

बहजोई गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश के बीच जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में नियमानुसार छूट प्रदान करने की अनुमति दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 07:08 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 07:08 PM (IST)
शादी में 30 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेगी अनुमति
शादी में 30 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेगी अनुमति

. कंटेंटमेंट जोन के बाहर ही मिलेगी गतिविधियों को अनुमति

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.थर्मल स्क्रीनिग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क पालन अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बहजोई: राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में छूट की अनुमति दी है, जिसमें कंटेंटमेंट जोन के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होगी, जबकि शादी समारोह के लिए 30 लोगों तक की अनुमति मिलेगी।

जिले में एक जून से 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने निर्देश दिया है कि कंटेंटमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिग मॉल, जनसामान्य हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। इन गतिविधियों को मिली अनुमति

- जिले के सभी सरकारी कार्यालय सौ फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे कार्यालय स्टाफ को भी तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा। पहली पाली सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक और तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक रहेगी, जहां सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर एवं शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।

- कंटेंटमेंट जॉन के बाहर सभी प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों को भी थर्मल स्क्रीनिंग व अन्य नियमों के साथ अनुमति होगी। दुकानदारों को भी फेस कवर, मास्क और ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। दोपहिया वाहन पर दो लोग बैठ सकेंगे जबकि चार पहिया वाहन पर सीट क्षमता के अनुसार अनुमति होगी। शादी के लिए अधिकतम 30 लोगों तक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


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