लोक अदालतों में 5029 वादों का निस्तारण, 5.64 लाख जुर्माना वसूला
जेएनएन चन्दौसी/सम्भल शनिवार को जिले के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां लंबित पड़े मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सम्भल चन्दौसी और गुन्नौर क्षेत्र में 5029 वादों का निस्तारण किया गया और पांच लाख 64 हजार 850 रुपये का जुर्माना वसूला गया। चन्दौसी में जिला जज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
जेएनएन, चन्दौसी/सम्भल: शनिवार को जिले के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां लंबित पड़े मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सम्भल, चन्दौसी और गुन्नौर क्षेत्र में 5029 वादों का निस्तारण किया गया और पांच लाख 64 हजार 850 रुपये का जुर्माना वसूला गया। चन्दौसी में जिला जज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय में किया गया। जहां लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज श्वेतांक चौहान व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिवानी चौहान ने विभिन्न श्रेणियों के मामले में वादकारियों की सुनवाई की। साथ ही इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 1135 प्रकरणों में से 828 प्रकरणों का निराकरण किया। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेतांक चौहान ने 567 वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 60500 रुपये का जुर्माना वसूला। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिवानी चौहान ने 261 वाद निस्तारित किये और 53500 रुपये का अर्थदंड वसूला। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोक अदालत का सबसे बड़ा गुण निश्शुल्क , सुलभ व त्वरित न्याय दिलवाना है। यह विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाये। इस दौरान सोनू कुमार, मुन्नी देवी, अकरम अली, अनिकेत, दीपक कुमार, रजत कुमार एवं बंटी चौहान उपस्थित रहे। गुन्नौर में 320 मुकदमों का निस्तारण कर वसूला 50 हजार का अर्थदंड
संवाद सूत्र, बबराला : उच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर पीयूष मूलचंदानी ने 320 मुकदमों का निस्तारण कर 50850 रुपये जुर्माना भी वसूल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि उच्च न्यायालय की इस तरह की पहल से ही गरीबों को सस्ता, सुलभ न्याय लोक अदालत के माध्यम से मिल जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के 103 मुकदमों में जुर्माना 3500 रुपये, 13 जी के नौ मुकदमों में जुर्माना 4350 रुपये, भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 के एक सौ मुकदमों में जुर्माना 43 हजार रुपये समेत सभी मामलों में कुल 50850 रुपये वसूल किया। इसके अलावा एफआर के 149 मुकदमों एवं पुलिस एक्ट के 59 मुकदमों का भी निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 320 मुकदमों को निस्तारण लोक अदालत में किया गया।