श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, 20 जख्मी
छुटमलपुर में शाकंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए।
सहारनपुर, जेएनएन। छुटमलपुर में शाकंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया। सात घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
घटना शनिवार दोपहर करीब तीन बजे की है। हरिद्वार जिला के थाना झबरेड़ा के इकबालपुर खाताखेड़ी गांव निवासी 25 श्रद्धालु शाकंभरी देवी के दर्शन कर ट्रैक्टर-ट्राली से लौट रहे थे। कलसिया हाईवे पर फतेहपुर थाने के मांडूवाला गांव के पास ट्रैक्टर का अगला टायर फट गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली सड़क किनारे खाई में पलट गई। श्रद्धालु ट्राली तले दब गए। चीख-पुकार मची तो ग्रामीण जमा हो गए। एसओ मनोज चौधरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से श्रद्धालुओं को बाहर निकलवाकर सीएचसी फतेहपुर भिजवाया।
घायलों में मुकेश पुत्र अतर सिंह, पूनम व रेखा पुत्री मुकेश, मनीषा पुत्री जगदीश, राजबीर सिंह पुत्र रूपवचन, विपिन पुत्र प्रकाश, राकेश पुत्र तेजपाल, बबीता पत्नी निगम, मित्तो पत्नी गुठल, आर्य पुत्र गुटठल, आकाश पुत्र मुकेश, पूनम पत्नी विशेष, बबली पत्नी जगदीश व मोनिका पुत्री काका आदि हैं। मुकेश, राजबीर सिंह, राकेश, मित्तो पत्नी गुठठल, आर्य, रविन्द्र व मोनिका पुत्री काका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं।
भूमि विवाद की सत्यता जांचने को कोर्ट ने मांगी सीसीटीवी फुटेज
सहारनपुर: एमएलसी महमूद अली समेत अन्य लोगों से संबंधित भूमि विवाद के प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने एमएलसी महमूद अली समेत तीन अन्य लोगों पर लगे आरोपों को पुष्ट करने वाला सीसीटीवी फुटेज 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। फुटेज की प्रमाणिकता पुष्ट होने तक आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है।
वर्ष 2017 में कोर्ट रोड पर ध्वस्त हुए आरजी पैलेस की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में उद्यमी सुमित सिघल ने थाना सदर बाजार में एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल समेत तीन लोगों पर आरोप लगाए थे। तहरीर देकर कहा था कि संबंधित लोग आरजी पैलेस के बगल में स्थित उनके आवास पर पहुंचे तथा धमकी दी। आरोप लगाने के दौरान उन्होंने कहा था कि पूरा वाकया उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सदर बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो एमएलसी पक्ष के अधिवक्ता आइबी यादव ने अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता आइबी यादव के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट में एमएलसी महमूद अली पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य दो लोगों के खिलाफ याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकारी अधिवक्ता को आगामी 16 अप्रैल को सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया है, ताकि आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा सके।