सीएम कार्यालय का प्राधिकरण से सवाल, कब टूटेगा शुभम प्लाजा का अवैध निर्माण
अंबाला रोड स्थित शुभम प्लाजा को तोड़ने के आदेश उच न्यायालय ने 2017 में जारी किए। चार साल में भी जब विकास प्राधिकरण अवैध घोषित हिस्से को नहीं तुड़वा पाया तो शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राधिकरण अफसरों की शिकायत कर दी है अब प्राधिकरण से मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब-तलब किया है।
सीएम कार्यालय का प्राधिकरण से सवाल,
कब टूटेगा शुभम प्लाजा का अवैध निर्माण
सहारनपुर, जेएनएन। अंबाला रोड स्थित शुभम प्लाजा को तोड़ने के आदेश उच्च न्यायालय ने 2017 में जारी किए। चार साल में भी जब विकास प्राधिकरण अवैध घोषित हिस्से को नहीं तुड़वा पाया तो शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राधिकरण अफसरों की शिकायत कर दी है, अब प्राधिकरण से मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब-तलब किया है। अपना दामन बचाने के लिए प्राधिकरण ने शुभम प्लाजा के स्वामी को पत्र भेजकर फिर खानापूर्ति कर दी है। प्राधिकरण ने पत्र में लिखा है कि मालिक खुद शुभम प्लाजा को तोड़े और एसडीए को सूचित करें।
दरअसल, अंबाला रोड पर बनाया गया शुभम प्लाजा का कुछ हिस्सा अवैध रूप से बना दिया गया था। जिसके संबंध में शिकायतकर्ता ने पहले एसडीए और फिर लोकायुक्त के यहां शिकायत की थी। लोकायुक्त और कमिश्नर ने शुभम प्लाजा को तोड़ने के आदेश कर दिए थे, लेकिन शुभम प्लाजा का मालिक उच्च न्यायालय में चले गए थे। यहां पर कई साल तक सुनवाई हुई। शुभम प्लाजा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी लोकायुक्त और कमिश्नर के आदेश को ज्यों का त्यों रखा और तोड़ने के आदेश दिए। आदेश 2017 में हुए थे, लेकिन अभी तक शुभम प्लाजा को नहीं तोड़ा गया है। हर बार शुभम प्लाजा को कोई न कोई नोटिस भेजकर उच्चाधिकारियों को जवाब दे दिया जाता है। अब शिकायतकर्ता ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में एसडीए की शिकायत की। जिसके बाद अब एसडीए ने एक अलग ही नियम निकाला है।
शुभम प्लाजा के मालिक को एक पत्र भेजकर कहा गया है कि वह अपने शुभम प्लाजा को तोड़कर एसडीए को सूचित करें। जबकि नियम है कि यदि किसी बिल्डिग को तोड़ने के आदेश होते हैं तो खुद एसडीए को वह बिल्डिग तोड़नी होती है। हालांकि एसडीए के एक्सईएन अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि शुभम प्लाजा को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उसे तोड़ा जाएगा।